मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 25 अगस्त 2024 | जयपुर : डिजिटलाइजेशन के इस दौर में पेमेंट करना और फंड ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और आसान हो गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की दुनिया में UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) एक गेम चेंजर बनकर आया है।
गलत UPI ID पर पैसे ट्रांसफर हो जायें तो वापसी के लिए क्या करें
भारत में जून, 2024 में UPI के जरिए 1,388 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान कुल 2,007 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 49% की बढ़ोतरी हुई है।
डिजिटल पेमेंट ( Digital Payment) के बढ़ते क्रेज के साथ कई बार गलतियां भी हो जाती है। कई बार नंबर डालने में हुई गलती के कारण गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है या फिर जल्दीबाजी में गलत कोड स्कैन कर लेते हैं और गलती से पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है।
यूपीआई ( UPI) के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अगर गलती से आपका पेमेंट किसी और अकाउंट में चला जाए तो आपके पास मौका होता है उसे वापस पाने का, लेकिन जानकारी के अभाव में हम ऐसा करने से चूक जाते हैं। आइए हम आपको आज उस प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से आप गलत अकाउंट में गए अपने पैसे का वापस पा सकते हैं।
यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है। अब QR कोड स्कैन कर महज कुछ सेकेंड में पैसों का लेन-देन हो जाता है। UPI ने न सिर्फ डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा दी है, बल्कि नकदी की जरूरत को भी लगभग खत्म कर दिया है।
हालांकि, कई बार लोग जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से गलत UPI ID पर पैसे ट्रांसफर कर बैठते हैं, जिसके बाद पैसे वापस पाने के लिए परेशान होने लगते हैं।
इसलिए आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि गलत UPI ID में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो क्या करें। साथ ही जानेंगे कि-
- किन वजहों से गलत UPI ID में पैसे ट्रांसफर होते हैं?
- गलत पैसे ट्रांसफर होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
भारत में UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है। गलत UPI ID में पैसे ट्रांसफर होने पर घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी दिखाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं, जिससे आप गलत तरीके से ट्रांसफर हुए पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे।
सवाल- गलत UPI ID पर पैसे ट्रांसफर की क्या वजह हो सकती है?
जवाब- गलत UPI ID पर पैसे भेजने के लिए जल्दबाजी और लापरवाही एक बड़ी वजह है। लोग अक्सर जल्दबाजी में बिना जांचे UPI ID डालते हैं। जिसके कारण इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं।
आइए, ग्राफिक में दिए इन पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं।
- टाइपिंग की गलती या रिसीवर की गलतफहमी के कारण कई बार अनजाने में गलत UPI ID दर्ज कर सकते हैं।
- UPI ID नाम या शब्दों पर आधारित होती है। ऐसे में कई बार गलती से ऐसी ID चुन सकते हैं, जो काफी मिलती-जुलती हो।
- अगर आप डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन करते हैं तो कई बार एक जगह पर लगे मल्टीपल QR से भ्रमित हो सकते हैं और गलत QR कोड में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं।
- कई बार स्कैमर्स भी स्कैम के लिए जानबूझकर गलत UPI ID दे सकते हैं, जिस पर आप पेमेंट ट्रांसफर कर पैसे गवां सकते हैं।
- UPI ऐप या सर्वर में टेक्निकल दिक्कत भी आती है, जिससे पेमेंट गलत UPI ID पर ट्रांसफर हो सकता है।
सवाल- गलत UPI ID पर पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो क्या करना चाहिए?
जवाब- अगर आप गलती से किसी UPI ID पर पैसे भेज देते हैं तो घबराएं नहीं। पैसे को दोबारा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें, जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। उससे पैसे वापस करने का आग्रह करें। अगर वह पैसे वापस नहीं करता है तो जिस UPI ऐप (गूगल पे, फोन पे, पेटीएम) से ट्रांसफर हुआ है, उसके कस्टमर केयर नंबर पर तुरंत संपर्क करें।
इसके अलावा NPCI के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या फिर अपने बैंक से भी मदद मांग सकते हैं। इसके लिए तुरंत सभी आवश्यक साक्ष्य बैंक को देने होंगे। इससे आप अपना पैसा आसानी से वापस पा सकते हैं।
आइए, इन पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं।
- सबसे पहले 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद अपने बैंक में जाकर एक एप्लिकेशन लिखें, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें। उन्हें सभी आवश्यक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दें।
- इस वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx पर जाकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- गलत लेन-देन की रिपोर्ट अपने UPI ऐप की कस्टमर हेल्प टीम को करें। उन्हें लेन-देन की सभी उचित जानकारी और सबूत दें। इससे रिफंड प्रक्रिया शुरू होने में आपको सहायता मिलेगी।
- अगर आप अपने बैंक या UPI ऐप की कस्टमर सर्विस के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस मुद्दे को बैंकिंग लोकपाल के पास भेज सकते हैं। वे विवाद को सुलझाने के लिए आपके और संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं।
- इसके अलावा ऐप के कस्टमर हेल्प के द्वारा समस्या का समाधान न होने पर आप NPCI के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। उन्हें लेन-देन की डिटेल्स और सबूत उपलब्ध कराएं और वे मामले की आगे की जांच करेंगे।
सवाल- NPCI पोर्टल पर शिकायत करने के लिए क्या प्रोसेस है?
जवाब- अगर कस्टमर केयर सर्विस से कोई मदद नहीं मिल रही है तो आप NPCI पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले NPCI की आधिकारिक वेबसाइट https://www.npci.org.in/ पर जाएं।
- इसके बाद Get in touch के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें।
- इसके बाद नाम, ईमेल ID जैसी सभी जरूरी जानकारी भरें।
- इसे सबमिट करने के बाद आगे बढ़ने पर Dispute Redressal Mechanism को सेलेक्ट करें।
- कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालें, जिसमें UPI ट्रांजैक्शन, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईमेल ID और मोबाइल नंबर शामिल होगा।
- इसके अलावा कारण पूछे जाने पर “Incorrectly transferred to another account” (भूल से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर) के विकल्प को सेलेक्ट करें। इसके बाद इसे सबमिट कर दें।
सवाल- गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर किन बातों का ध्यान रखें?
जवाब- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर गलती से किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो 48 घंटे के भीतर रुपए रिफंड हो सकते हैं। इसके लिए नेट बैंकिंग और UPI से पेमेंट करने के बाद फोन पर प्राप्त मैसेज को संभालकर रखें। उसे डिलीट न करें।
दरअसल इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जो रुपए रिफंड लेने के लिए जरूरी मदद कर सकता है। आप गलत लेन-देन से संबंधित स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर प्राप्तकर्ता और भुगतानकर्ता बैंक एक ही हैं तो रिफंड में कम समय लगेगा। लेकिन अगर दोनों के अकाउंट दो अलग-अलग बैंकों में हैं तो पैसे रिफंड में अधिक समय लगेगा।
सवाल- क्या गलत ट्रांजैक्शन होने पर शिकायत करने की कोई समय सीमा है?
जवाब- अगर ट्रांजैक्शन गलत हो गया है तो तुरंत शिकायत करनी चाहिए। ट्रांजैक्शन के 48 घंटे के भीतर शिकायत करना जरूरी है।
इसके बाद शिकायत करने पर पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर बैंक रिवर्सल की सुविधा नहीं देता है तो आपको डिजिटल लेन-देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की लोकपाल योजना, 2019 के विनियमन 8 के तहत लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।
यह भी पढ़ें : इंसानों के लिए सांप से ज्यादा खतरनाक हैं मच्छर
कोई भी डिजिटल पेमेंट करने से पहले हमेशा उसकी अच्छे से जांच करें।प्राप्तकर्ता के संपर्क नंबर में एक भी गलत अंक दर्ज करने से राशि गलत व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले सभी आवश्यक डिटेल्स की जांच करें।