मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 13 नवंबर 2024 | जयपुर : #breaking #ब्रेकिंग आरयूएचएस #RUHS_Recruitment_2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर और 2024 में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 139 पदों पर भर्ती निकाली थी। इनमें आरक्षित वर्गों को 55 पदों का नुकसान हुआ था। 2023 के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए 6 सितंबर 2023 को आवेदन माँगे गये थे। इसकी परीक्षा भी हुई। लेकिन इसे निरस्त किया गया।
RUHS भर्ती 2023 में एससी एसटी ओबीसी और महिला आरक्षण का खुला उल्लंघन, जनप्रतिनिधियों की चुप्पी
भर्ती नहीं होने के कारण आरयूएचएस में अधिकतर फैकल्टी डेप्यूटेशन पर है। इन पदों का आरक्षित वर्गों के लिए विभाजन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस भर्ती में न सिर्फ आरक्षित वर्गों बल्कि अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के पदों में भी कमी की गई है।
2014 में फैकल्टी की पहली और आखिरी बार भर्ती की गई थी। भर्ती में कुल 55 आरक्षित पदों का नुकसान हुआ है। प्रोफेसर पद में 29, एसोसिएट के 22 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पदों का नुकसान हुआ है। प्रोफेसर पद के लिए एक भी पद आरक्षित वर्ग को आवंटित नहीं किया गया।
महिलाओं को भी 33% आरक्षण नहीं दिया गया बल्कि उन्हें 8 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन एक पद ही मिला। संसद, यूजीसी और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों को पब्लिक फंड्स मिलते हैं उनके यहाँ शैक्षणिक पदों में आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का संधारण विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर किया जाना चाहिए । ताकि महिलाओं सहित सभी आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके।
आरक्षण रोस्टर के विशेषज्ञ एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य प्रोफ़ेसर राम लखन मीणा का कहना है कि “आरयूएचएस द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लघंन किया गया और इस संबंध में संसद में पारित एक्ट को भी नहीं माना गया। आरयूएचएस व सभी विवि को आरक्षण रोस्टर रजिस्टर वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए।”
Rajasthan Women Recruitment Reservation: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। दिवाली से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर संशोधन किया है जिसका लाभ पुलिस विभाग में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा। इसे लेकर सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत किया गया है। इन नियमों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है।
क्या है संशोधित नियम
संशोधित नियम में कहा गया है कि नियम 7बी के तहत महिला के लिए सीधी भर्ती में रिक्तियों का आरक्षण कैटगरी वाइज 33 प्रतिशत होगा। इसमें एक तिहाई विधवाओं और तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए 80:20 के अनुपात में रिक्त स्थान होगा।
किसी विशेष वर्ष में विधवा या तलाकशुदा, पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, रिक्तियों को पहले इंटरचेंज, टीई, विधवाओं से तलाकशुदा या इसके विपरीत के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकता है।
पर्याप्त विधवा और तलाकशुदा उम्मीदवारों की उपलब्धता, अप्राप्त रिक्तियां उसी श्रेणी की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी और योग्य और उपयुक्त महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियां पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरी जायेंगी।
यह भी पढ़ें : नरेश मीणा को हो सकती है दस साल की सजा, चुनाव अधिकारी से मारपीट संज्ञेय अपराध
वह श्रेणी जिसके लिए रिक्ति आरक्षित है। महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्ति को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। इसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। यहां तक कि श्रेणी की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे में समायोजित किया जायेगा।
स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को रोस्टर भेज रखा है, लेकिन अभी तक हमें स्वीकृति नहीं मिली है। फिलहाल आरयूएचएस में पुरानी फैकल्टी है और कुछ फैकल्टी डेप्यूटेशन पर है। -हरफूल पंकज ,रजिस्ट्रार, आरयूएचएस
अधिसूचना में आगे बताया गया है कि, भले ही सेवा में शामिल किसी भी पद के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से अधिक हो, विधवा और तलाकशुदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, श्रेणी के अनुसार कुल रिक्तियों के क्रमशः 8% और 2% से अधिक नहीं होगा।